नई दिल्ली: राज्य सभा में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय (Nityanand Rai) कई अहम जानकारी दी। उन्होंने देश में चल रहे आतंकी संगठनों और सुरक्षाबलों (terrorist organizations and security forces) के बारे में कई जानकारी साझा की है। उन्होंने कहा कि 2023 में अब तक चार संगठनों को यूएपीए के तहत आतंकवादी संगठन (terrorist organizations) के रूप में अधिसूचित किया गया है। इनके नाम अधिनियम की पहली अनुसूची में जोड़े गए हैं। उन्होंने कहा कि ये संगठन आतंकवाद में शामिल थे और भारत में आतंकवाद के विभिन्न कृत्यों को अंजाम देते हैं और उनमें भाग लेते हैं। फरवरी 2023 तक यूएपीए की चौथी अनुसूची और पहली अनुसूची के तहत अब तक 54 आतंकवादियों और 44 आतंकवादी संगठनों को सूचीबद्ध किया गया है।
गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में स्वीकृत पदों की कुल संख्या 10,05,520 है। जबकि रिक्तियां 01 जनवरी 2023 तक 84,866 हैं। उन्होंने कहा कि सीएपीएफ में रिक्तियां सेवानिवृत्ति, इस्तीफे, पदोन्नति, मृत्यु, बटालियन के नए गठन, नए पदों के सृजन आदि के कारण उत्पन्न होती हैं। पिछले पांच महीनों में सीएपीएफ में 31,785 कर्मियों की भर्ती की गई है।
ED initiated probe in aforesaid case on basis of FIR registered by NIA. Assets worth Rs 19.37 crores (approximately) including gold weighing around 35.33 kg was attached. Four persons were arrested & 2 Prosecution Complaints have been filed by ED: MoS Home
— ANI (@ANI) March 15, 2023
उन्होंने कहा कि 5 जुलाई 2020 को सीमा शुल्क द्वारा त्रिवेंद्रम हवाई अड्डे पर लगभग 30 किलोग्राम सोने की जब्ती की गई थी। इस मामले को 9 जुलाई 2020 को एनआईए को सौंपा गया था। एनआईए ने 20 आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ धारा 16, 17, 18 और 20 के तहत आरोप पत्र दायर किया था। ईडी ने एनआईए द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर मामले में जांच शुरू की। लगभग 35.33 किलोग्राम सोने सहित 19.37 करोड़ रुपये (लगभग) की संपत्ति कुर्क की गई। ईडी द्वारा चार लोगों को गिरफ्तार किया गया और 2 अभियोजन शिकायतें दर्ज की गईं।
Some complaints were received in the past regarding mis-utilisation or diversion of foreign contributions by the FCRA registered Associations. Such complaints are dealt as per provisions of the Act and rules made thereunder: MoS Home Nityanand Rai
— ANI (@ANI) March 15, 2023
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CISF अधिनियम के अनुसार, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) को खतरे के आकलन के आधार पर प्रबंधन के अनुरोध और लागत पर निजी औद्योगिक उपक्रमों की सुरक्षा ड्यूटी के लिए तैनात किया जाता है। 2019-20 के दौरान निजी क्षेत्र के उपक्रमों के लिए सुरक्षा सेवाओं पर CISF की तैनाती के कारण अर्जित और भारत के समेकित कोष में जमा किया गया राजस्व 98.90 करोड़ रुपये है। 2020-21 के दौरान 1,11,54,96,912 रुपये और 2021-22 के दौरान 1,15,21,69,545 रुपये है।