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Mukhtar Ansari | UP: हत्या के प्रयास के मामले में मुख्तार अंसारी आज बरी, लेकिन फिर भी खानी होगी ‘जेल की हवा’, जानें पूरा माजरा


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FILE- PHOTO

नई दिल्ली. उत्तरप्रदेश (Uttar Pradesh) से मिल रही बड़ी खबर के अनुसार, पूर्व बाहुबली नेता और डॉन मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) को गाजीपुर की MP-MLA कोर्ट ने हत्या के प्रयास के मुकदमे में दोष मुक्त करार दे दिया है। 

दरअसल अब से कुछ देर पहले मुख्तार अंसारी पर मोहम्मदाबाद में दर्ज 307 के मामले में फैसला आ गया है। तब साल 2009 में मीर हसन नाम के शख्स ने हत्या का प्रयास करने का मामला दर्ज कराया था। इस हत्या के प्रयास में मुख्तार अंसारी 120 बी के तहत आरोपी बनाया गया था।

हालांकि कृष्णानंद राय हत्याकांड समेत कई मामलों में उसे पहले ही आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा चुकी है। पता हो कि, बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी के खिलाफ 50 से अधिक मामले चल रहे थे, जिनमें से कई मुकदमों में हाल ही में उसे सजा सुनाई गई है।

पूर्वांचल के चर्चित कृष्णानंद राय हत्याकांड में भी उसे सजा सुनाई जा चुकी है और उसे उम्रकैद हुई है। उनके भाई और गाजीपुर सांसद अफजाल अंसारी को भी इस केस में चार साल की सजा हुई थी। वहीं इस बाबत अफजाल अंसारी की लोकसभा सदस्यता भी जन प्रतिनिधित्व कानून के तहत छीन ली गई थी। 

 





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