पंडित धीरेंद्र शास्त्री जिस गाड़ी से होटल आए थे उसका PUC फेल था।
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आम आदमी सीट बेल्ट बगैर कार से कहीं जा रहा हो तो पटना ट्रैफिक पुलिस के जवान कूद पड़ते हैं। मार्च में जहानाबाद में पुलिस के एक जवान ने वाहन जांच से बचने की कोशिश करते युवक को गोली मार दी थी। एक हफ्ते पहले ही उसकी मौत भी हो गई। और, यहां बागेश्वर वाले बाबा को लेकर चल रही कार, सांसद मनोज तिवारी ड्राइवर और पीछे बैठे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को देखकर पुलिस वाले भूल गए चालान काटना। शिकायत हुई तो जांच हुई और जांच हुई तो भी ऐसी कि महज हजार रुपए जुर्माना! जबकि, नियम कहता है कि इस गाड़ी पर 13 हजार रुपये जुर्माना किया जाना चाहिए था और वह चालान भी उसी दिन कट जाना चाहिए था, क्योंकि हर जगह CCTV है- एयरपोर्ट से गांधी मैदान स्थित होटल तक। सीट बेल्ट के लिए तीन हजार के अलावा 10 हजार रुपये का जुर्माना नियंत्रित प्रदूषण का प्रमाणपत्र (PUC) नहीं रहने पर भी लिया जाना चाहिए था, लेकिन नहीं लिया गया। यातायात एसपी पूरण झा ने कहा कि सीट बेल्ट नहीं लगाने पर फाइन एक हजार किया गया है।
सीट बेल्ट नहीं लगाने पर क्या कहता है मोटर वाहन अधिनियम
बागेश्वर धाम वाले बाबा जिस गाड़ी में बैठकर पटना एयरपोर्ट से होटल गए, उसपर फाइन फाइन लगा है। गाड़ी नंबर की जांच की गई तो पता चला कि यह गाड़ी मध्य प्रदेश के छतरपुर RTO से इंद्र विक्रम सिंह बुंदेला के नाम से रजिस्टर्ड है। मोटर वाहन अधिनियम 2019 के अनुसार, गाड़ी में अगर एक शख्स बिना सीट बेल्ट लगाए पकड़ा गया तो एक हजार रुपये जुर्माना लगेगा। मोटर वाहन अधिनियम 2019 के 194B के तरह गाड़ी के अंदर जितने लोग बिना सीट बेल्ट के बैठे हैं, उन्हें जुर्माना देना होगा। जैसे अगर आगे बैठे हुए दो लोग और पीछे बैठे हुए दो लोग बिना सीट बेल्ट के हैं तो कुल 4 हजार रुपये जुर्माना देना होगा।