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Aaryan Khan Drugs Case | CBI का समीर वानखेड़े को समन, बयान दर्ज करने के लिए 18 मई को बुलाया


Sameer Wankhede

ANI Photo

मुंबई: सीबीआई (CBI) ने सोमवार को आर्यन खान ड्रग्स जब्ती मामले (Aaryan Khan Drugs Case) में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पूर्व अधिकारी समीर वानखेड़े (Sameer Wankhede) को समन जारी किया है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने मुंबई जोन के पूर्व एनसीबी प्रमुख को गुरुवार, 18 मई को अपना बयान दर्ज कराने के लिए एजेंसी के सामने पेश होने को कहा है।

जांच एजेंसी ने सोमवार को समीर वानखेड़े के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है और उन पर कुछ गंभीर आरोप लगाए। सीबीआई ने समीर वानखेड़े के निजी मोबाइल फोन से डेटा हासिल करने के लिए विशेषज्ञों की एक टीम बनाई है साथ ही उनका फ़ोन जब्त कर फॉरेंसिक लैब भेज दिया है।

सीबीआई के एक सूत्र ने एफआईआर के हवाले से बताया कि समीर वानखेड़े पर गुपचुप तरीके से महंगी घड़ियां खरीदने और बेचने का आरोप है।  साथ ही एनसीबी के पूरब चीफ पर कथित तौर पर अपनी विदेश यात्राओं के दौरान अपने खर्चों का ब्योरा छुपाने का भी आरोप है। सीबीआई ने कहा है कि क्रूज पर पकड़े गए कुछ लोगों को रिहा कर दिया गया था  जबकि आर्यन खान को गिरफ्तार कर लिया गया।

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प्राथमिकी में यह भी उल्लेख किया गया है कि संदिग्धों को स्वतंत्र गवाह के वी गोसावी के वाहन में लाया गया। के वी गोसावी को एनसीबी अधिकारी की तरह दिखाया गया। के वी गोसावी और उसकी सहयोगी ने संविले डिसूजा ने आर्यन खान के परिवार से 25 करोड़ रुपए वसूलने की साजिश रची। उसे मामले में फंसाने की धमकी दी और आखिरकार 18 करोड़ में डील हो गई। के वी गोसावी ने टोकन मनी के तौर पर 50 लाख रुपया लिया। 

आर्यन खान को मिली ‘क्लीन चिट’

गौरतलब है कि एनसीबी द्वारा तीन अक्टूबर, 2021 को औपचारिक रूप से गिरफ्तार किए गए आर्यन खान को 25 दिन जेल में बिताने के बाद 28 अक्टूबर, 2021 को बम्बई उच्च न्यायालय ने जमानत दे दी थी। एनसीबी ने 27 मई, 2022 को आर्यन खान को ‘क्लीन चिट’ देते हुए 14 आरोपियों के खिलाफ 6,000 पृष्ठ का आरोप पत्र दाखिल किया था। 





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